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अतीक-अशरफ की पुलिस की मौजूदगी में हत्या की जांच की मांग वाली याचिका पर SC 28 अप्रैल को करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस की मौजूदगी में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग वाली याचिका को 28 अप्रैल को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया।

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस की मौजूदगी में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग वाली याचिका को 28 अप्रैल को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया।
पांच न्यायाधीश उपलब्ध नहीं 
अधिवक्ता विशाल तिवारी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष अपनी याचिका की तत्काल सुनवाई की मांग की और अदालत को अवगत कराया कि मामले को आज सूचीबद्ध किया जाना था। CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि कई मामले सूचीबद्ध नहीं हो सके क्योंकि पांच न्यायाधीश उपलब्ध नहीं थे क्योंकि वे अस्वस्थ थे। 
एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग 
अधिवक्ता विशाल तिवारी ने SC में कहा कि उनकी याचिका में उत्तर प्रदेश में न्यायेतर हत्याओं की जांच की मांग की गई है। अपनी याचिका में, तिवारी ने अतीक और अशरफ की हत्या की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग की थी।
15 अप्रैल की रात गोली मारकर हत्या 
एडवोकेट विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की है, जिसमें उत्तर प्रदेश के विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) द्वारा बताए गए 183 मुठभेड़ों की जांच के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग की गई है। गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक और अशरफ की पुलिस हिरासत में हत्या। गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस की मौजूदगी में 15 अप्रैल की रात प्रयागराज के एक अस्पताल में ले जाते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

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