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आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अखिलेश यादव को दी बड़ी राहत

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।आज कोर्ट ने उनके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और उनसे जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में आगे की सुनवाई से मना कर दिया। चीफ जस्टिस डी वाई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा इस मामले को लेकर कहा कि 2013 में सीबीआई ने प्राथमिक जांच के बाद मामला बंद कर दिया था।

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।आज कोर्ट ने उनके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और उनसे जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में आगे की सुनवाई से मना कर दिया। चीफ जस्टिस डी वाई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा इस मामले को लेकर कहा कि 2013 में सीबीआई ने प्राथमिक जांच के बाद मामला बंद कर दिया था। मुलायम सिंह यादव का निधन हो चुका है। इसलिए अब सुनवाई की ज़रूरत नहीं है। इसके  साथ ही  कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मांग भी ठुकरा दिया और कह कि सीबीआई को उन्हें अंतिम रिपोर्ट की कॉपी देने का निर्देश दिया जाए।
 2005 में याचिका की गई थी दायर 1678703180 akhil

 इनसके बीच इस पूरे मामले को लेकर बात करें तो साल 2005 की बात है विश्वनाथ चतुर्वेदी नाम के वकील ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह, उनके बेटे अखिलेश यादव, बहु डिंपल यादव और दूसरे बेटे प्रतीक यादव के ऊपर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका दायर की थी।  इसके बाद जब मामले को लेकर एक्शन हुआ तो 1 मार्च 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इस आरोप की प्राथमिक जांच का आदेश दिया। 
2007 में सीबीआई की जांच में सबूत नहीं मिले1678703191 cbi

जब जांच की गई तो 2007 में सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि शुरुआती जांच में उसे मुकदमा दर्ज करने लायक सबूत मिले हैं। इसके बाद 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने डिंपल को जांच के दायरे से बाहर कर दिया। इसके अलावा  मुलायम, अखिलेश और प्रतीक के खिलाफ जांच चलती रही।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार
इसके बाद मार्च 2019 में याचिकाकर्ता ने नया आवेदन दाखिल करके आरोप लगाया कि सीबीआई ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल रखा है। लिहाजा कोर्ट सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगे। उस समय  मामले की सुनवाई कर रहे तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने इस बात पर हैरानी जताई कि 12 साल बाद भी जांच में हुई तरक्की की किसी को जानकारी नहीं है।हालांकि अब कोर्ट ने मुलायम परिवार को  राहत देते  हुए मामले में सुनवाई करने से मना कर दिया है।

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