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रेप के आरोपी चिन्मयानद की जमानत के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते करेगा सुनवाई

मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ को वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोन्साल्वेस ने बताया कि चिन्मयानंद को इस महीने की शुरुआत में उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने के आदेश को इस याचिका में चुनौती दी गई है।

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में लॉ छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आरोपी भाजपा के पूर्व सांसद स्वामी चिन्मयानंद की जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर उच्चतम न्यायालय अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ को वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोन्साल्वेस ने गुरुवार को बताया कि चिन्मयानंद को इस महीने की शुरुआत में उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने के आदेश को इस याचिका में चुनौती दी गई है।
पीठ ने कहा कि याचिका को सूचीबद्ध करने के बारे में वह अगले हफ्ते विचार करेगी। दरअसल, चिन्मयानंद पूर्व भाजपा सांसद है जिस पर लॉ कॉलेज में पढ़ने वाली 23 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म  के आरोप हैं। छात्रा ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर डाली थी, उसके बाद पिछले वर्ष अगस्त में कुछ दिन तक उसका कोई पता नहीं लगा था। 
जिसके बाद शीर्ष अदालत ने इस मामले में दखल दिया और अदालत के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष जांच दल ने चिन्मयानंद को पिछले वर्ष 20 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया। चिन्मयानद की जमानत याचिका पर विचार करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तीन फरवरी को उसे जमानत दे दी थी। 
साथ ही पीड़ित छात्रा के खिलाफ भी शिकायत मिली थी कि उसने और उसके दोस्तों ने कथित तौर पर चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की उगाही करने की कोशिश की थी। उसने पूर्व मंत्री के मालिश करवाते वीडियो सार्वजनिक करने की भी कथित धमकी दी थी। इसके बाद एसआईटी ने छात्रा को भी गिरफ्तार कर लिया था। 

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