BREAKING NEWS

सुपर संडे : निकहत ने दूसरा, लवलीना ने पहला विश्व चैम्पियनशिप स्वर्ण जीता◾राहुल को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जाना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं : सुखबीर बादल◾उत्तर प्रदेश पुलिस साबरमती जेल से अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज रवाना◾MP : महाकाल को जल चढ़ाने के लिए बुजुर्ग महिला ने किया हंगामा, अंतत: पूरी हुई इच्छा◾लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों की कार रैली को दिखाई हरी झंडी◾JP Nadda ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा - 'कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार, दलाली, बंटवारा करने वाली, भाई-भतीजावाद एवं परिवारवादी पार्टी'◾अतीक अहमद को लेकर साबरमती जेल से निकली यूपी पुलिस, माफिया बोला - ये मेरी हत्या करना चाहते है◾'सत्याग्रह' नहीं 'दुराग्रह' : BJP का Congress पर हमला◾Ashok Gehlot ने कहा- 'तीसरी बार मुझे राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया, ओबीसी के लिए इससे बड़ा संदेश क्या होगा'◾Jodhpur Crime: सलमान खान को धमकी देने वाले आरोपी को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार◾CM योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना,असत्य के मार्ग पर चलने वाले सत्याग्रह नहीं कर सकते◾'मन की बात' में PM Modi ने नारी शक्ति को किया सलाम◾राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द पर बोले चिदंबरम कहा- मिलेंगा चुनाव में फायदा◾ पुतिन का बड़ा बयान, कहा- 'बेलारूस में परमाणु हथियार करेंगे तैनात' ◾CPI नेता ने BJP और RSS को हराने के लिए विपक्ष एकजुटता पर दिया जोर◾कांग्रेस ने किया बड़ा ऐलान, कर्नाटक में पार्टी की सरकार बनने पर मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण बहाल करेंगे◾खरगे ने BJP के OBC समुदाय के अपमान वाले बयान पर किया पलटवार, भगोड़ों की निंदा करने पर इतना दर्द क्यों◾ खालिस्तान को लेकर प्रदर्शनों पर भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त को किया तलब, 'कही स्पष्टीकरण की बात'◾राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराने के बाद कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन ◾सरकार ने पान मसाला, तंबाकू पर अधिकतम GST सेस की सीमा तय की◾

Supreme Court : यूपी को लकड़ी आधारित उद्योग लगाने की मिली अनुमति, पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करना सुनिश्चित करें

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में नए लकड़ी आधारित उद्योग स्थापित करने की मंजूरी दे दी। यूपी सरकार ने एक मार्च, 2019 को अधिसूचना जारी कर 3000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 80,000 से अधिक की रोजगार सृजन क्षमता के साथ इस उद्योग को स्थापित करने का फैसला लिया था। एनजीटी ने इस अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की संभावना बढ़ेगी।

रूप में पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर विधिवत ध्यान दिया जाना

जस्टिस बीआर गवई व जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने एनजीटी के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया। पीठ ने फैसले में कहा, राज्य के सतत विकास के लिए और लकड़ी की उपलब्धता के मद्देनजर लाइसेंस देने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, एक जिम्मेदार राज्य के रूप में पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर विधिवत ध्यान दिया जाना सुनिश्चित होना चाहिए। 

पेड़ों को काटने की अनुमति देते समय नियमों का सख्ती

यूपी सरकार के अनुसार, एनजीटी के फैसले में राज्य की चिंताओं के साथ, अधिसूचना को केंद्र सरकार के समर्थन की अनदेखी की गई है। सरकार ने फैसले को ‘एकतरफा’ दृष्टिकोण पर आधारित बताया था। एनजीटी ने अपने फैसले में एक मार्च, 2019 के नोटिस के अलावा उसके बाद जारी अस्थायी लाइसेंस को रद्द कर दिया था।   शीर्ष अदालत ने सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आम और जामुन सहित प्रतिबंधित प्रजातियों के पेड़ों को काटने की अनुमति देते समय नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो।