यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार हुए बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को आज इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। चिन्मयानंद विधी छात्रा यौन उत्पीड़न के मामले में यूपी की शाहजहांपुर जिला जेल में बंद हैं। कोर्ट ने आज याचिका पर सुनवाई करते हुए चिन्मयानंद को जमानत देने का फैसला किया है।
चिन्मयानंद की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने यह आदेश पारित किया। इससे पूर्व शिकायतकर्ता के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने 16 नवंबर, 2019 को स्वामी चिन्मयानंद की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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उल्लेखनीय है कि पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के मामले में पीड़िता की जमानत याचिका न्यायमूर्ति एस.डी. सिंह ने चार दिसंबर, 2019 को मंजूर की थी। एसआईटी ने चिन्मयानंद की शिकायत पर विधि छात्रा और उसके तीन मित्रों के खिलाफ फिरौती मांगने का मामला दर्ज किया था।