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उत्तर प्रदेश में शादी-समारोह के लिए पुलिस प्रशासन की अनुमति लेने की नहीं होगी जरूरत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर कहीं भी पुलिस शादी संबंध में लोगों के साथ कोई दुर्व्यहार करती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में होने वाले शादी समरोह को लेकर योगी सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किया हैं। जिसके अनुसार अब शादी-समारोह के लिए लोगों को पुलिस या प्रशासन से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि अगर कहीं भी पुलिस इस संबंध में लोगों के साथ कोई दुर्व्यहार करती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 
सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कोरोना वायरस को लेकर बैठक की। बैठक के दौरान मुद्दा उठा कि शादी-समारोह को लेकर लोगों के बीच कंफ्यूजन है। लोग प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। लोगों को अनुमति नहीं मिल रही है। ऐसे में लोग परेशान हैं।
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उन्होंने कहा कि केवल सूचना देकर कोविड प्रोटोकाल और गाइडलाइन के सभी निर्देशों का पालन करते हुए कोई भी शादी समारोह का आयोजन कर सकता है। सीएम ने कहा कि शादी की गाइडलाइन के नाम पर किसी का भी उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। 
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पुलिस और प्रशासन इसके लिए लोगों को जागरूक करें, गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शादी में बैंड बजाने और डीजे पर कोई रोक नहीं है। निर्धारित समय में इसे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों व पुलिसकर्मियों पर कठोर एक्शन होगा। 

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