समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज कोर्ट अपने फैसला सुनाएगी। बता दें इस मामले में 11 अक्टूबर को ही दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई थी, जिसके बाद आज रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट इस केस में अपना फैसला सुनाएगी। अब इस मामले पर सबकी नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं।
क्या है पूरा मामला?
आपको बता दें साल 2019 में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने गंज थाने में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र होने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में आजम खान, उनकी पत्नी डॉ तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम आरोपी बनाए गए हैं। इससे पहले 16 अक्टूबर को बहस पूरी करने के लिए बचाव पक्ष को समय दिया गया था, लेकिन बचाव पक्ष ने कोर्ट से और मोहलत दिए जाने की अपील की।
2017 में रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा
दरअसल, अब्दुल्ला आजम ने साल 2017 में रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, तब उनके प्रतिद्वंद्वी नवाब काज़िम अली खान उर्फ नावेद मियां ने उनकी कम उम्र की शिकायत की थी। जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम का चुनाव रद्द कर दिया था। अब्दुल्ला आजम पर आरोप है कि उनके पास दो जन्म प्रमाण पत्र हैं, जिनमें से एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर का है, जो रामपुर नगर पालिका से बना है और दूसरा लखनऊ नगर पालिका से बनवाया गया है।
दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हुई
बता दें आरोप यह है कि अब्दुल्ला आजम ने इन दोनों ही जन्म प्रमाण पत्र का समय-समय पर अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल किया। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो गई है।ऐसे में आज अदालत अपना फैसला सुनाएगी।कोर्ट आजम परिवार को राहत देती है या सजा इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।