इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने उन्नाव बलात्कार कांड की पीड़िता के चाचा को अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए एक दिन की पेरोल मंगलवार को मंजूर कर दी। कोर्ट ने रायबरेली जेल के अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि पीड़िता के चाचा महेश सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच गंगा घाट पर उसकी पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ले जाया जाए।
साथ ही कोर्ट ने हाई कोर्ट के वरिष्ठ रजिस्ट्रार को भी निर्देश दिए हैं कि वह इस आदेश की प्रति रायबरेली जेल तथा जिला प्रशासन को फौरन पहुंचाएं। न्यायमूर्ति मोहम्मद रफी खान की पीठ ने यह आदेश महेश सिंह की याचिका पर दिया है जिसने अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 1 दिन की पेरोल की अर्जी दी थी।
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महेश उन्नाव बलात्कार कांड के अभियुक्त बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई पर जान से मारने की नीयत से हमला करने के आरोप में रायबरेली जेल में बंद है। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे महेश को अंतिम संस्कार स्थल तक ले जाएं और उसके बाद शाम को वापस रायबरेली जेल लेकर आ जाएं।
मालूम हो कि महेश की पेरोल की मांग को लेकर उसके परिवार के लोगों ने लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के ट्रामा सेंटर के बाहर मंगलवार को सुबह धरना प्रदर्शन किया था।