बांदा : उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में दोष सिद्ध हो जाने पर एक हिस्ट्रीशीटर को उम्रकैद की सजा सुनाई और उसपर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा ने शनिवार को बताया, ‘त्वरित न्यायालय के अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को कालिंजर थाने के आनंदपुर गांव निवासी हिस्ट्रीशीटर संतोष कोरी को ठाकुरदीन कोरी की सिर कुचल कर हत्या कर देने के मामले में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद हत्या का आरोप सिद्ध हो जाने पर उम्रकैद की सजा सुनाई और उसपर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। इसी मामले में संदेह का लाभ देते हुए अदालत ने दो आरोपियों को बरी कर दिया है।’
उन्होंने बताया, ‘यह मुकदमा मृतक ठाकुरदीन के बेटे नत्थू कोरी ने 16 सितम्बर, 2014 को थाने में दर्ज कराया था।’