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UP सरकार का फैसला, कोविड से मृत्यु की दशा में निशुल्क होगा अंतिम संस्कार

उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना वायरस संक्रमण से मौत के बाद अब सभी पार्थिव शरीर की अत्येष्टि नि:शुल्क कराने का फैसला लिया है। सरकार ने आज इसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना वायरस संक्रमण से मौत के बाद अब सभी पार्थिव शरीर की अत्येष्टि नि:शुल्क कराने का फैसला लिया है। सरकार ने आज इसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। यूपी में कोविड से मृत्यु की दशा में नि:शुल्क अंतिम संस्कार होगा, यह आदेश नगर निगम सीमा में लागू होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में कोरोना वायरस से संक्रमण के कारण किसी की भी मृत्यु के बाद उसके पार्थिव शरीर की अत्येष्टि से लिए बड़ी रकम वसूले जाने के प्रकरण पर टीम 9 के साथ समीक्षा की इसके बाद यह निर्णय लिया है।
अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी नगर निगम तथा नगर निकाय को उनका मूल कत्र्तव्य याद दिलाया है। सरकार के इस आदेश के बाद अब नगर निगम की सीमा में आनेवाले सभी शवदाह गृहों, कब्रिस्तान और श्मशानों में अंतिम संस्कार का खर्च नगर निगम उठाएगा।
उन्होंने सभी नगर निगम व नगर निकाय को पत्र जारी करके निर्देश दिया है कि कोविड-19 के संक्रमण के कारण किसी की भी मृत्यु की दशा में नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत सभी पार्थिव शरीर की नि:शुल्क अंतिम संस्कार कराने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही इस प्रक्रिया में कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना अनिवार्य है।इस प्रक्रिया में होने वाला व्यय नगरीय निकाय अपने स्रोतों से या फिर राज्य वित्त आयोग से उपलब्ध कराई गई धनराशि से होगा। एक पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि में अधिक से अधिक पांच हजार रुपया की धनराशि ही व्यय की जाएगी।

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