लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

लोकसभा चुनाव पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

उत्तर प्रदेश सरकार OBC पैनल की रिपोर्ट वेबसाइट पर करे अपलोड : इलाहाबाद HC

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट चार दिनों के भीतर राज्य के शहरी विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों में ओबीसी के प्रतिनिधित्व का अध्ययन करने के लिए उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट चार दिनों के भीतर राज्य के शहरी विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों में ओबीसी के प्रतिनिधित्व का अध्ययन करने के लिए उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था।
आपत्ति दर्ज करना असंभव
आयोग की जिम्मेदारी ओबीसी के राजनीतिक पिछड़ेपन पर डेटा एकत्र करने की थी। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने विकास अग्रवाल द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। अग्रवाल ने लखीमपुर खीरी जिले में निघासन नगर पंचायत के आरक्षण के संबंध में 30 मार्च, 2023 को जारी राज्य सरकार की मसौदा अधिसूचना को चुनौती दी थी। अपनी याचिका में, याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था कि आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में नहीं थी, जिससे उसके लिए आपत्ति दर्ज करना असंभव हो गया।
याचिकाकर्ता को पहले ही सूचित कर दिया गया
अदालत ने कहा, जहां तक इस याचिका में दी गई अन्य राहत का संबंध है, हमें इस चरण में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता क्योंकि याचिकाकर्ता को पहले ही सूचित कर दिया गया है कि ‘अग्रवाल’ जाति ओबीसी श्रेणी में नहीं आती है। अब, जब याचिकाकर्ता को पता है कि नगर पंचायत निघासन से संबंधित सीट ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षित की गई है और याचिकाकर्ता उससे संबंधित नहीं है, तो अन्य राहत का दावा उचित समय पर किया जा सकता है, जब भी आवश्यकता हो।
सरकार ने 6 अप्रैल तक आपत्तियां आमंत्रित कीं
सुप्रीम कोर्ट ने 27 मार्च को राज्य चुनाव आयोग को दो दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकायों के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिसूचना जारी करने की अनुमति दी थी। इसके बाद, शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों में आरक्षण पर एक मसौदा अधिसूचना 30 मार्च को जारी की गई और सरकार ने 6 अप्रैल तक आपत्तियां आमंत्रित कीं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − 7 =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।