उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार लगातार माफियाओं पर शिकंजा कस जा रही है। मऊ के कथित बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को एंबुलेंस मुहैया कराये जाने के मामले में बाराबंकी पुलिस प्रशासन ने सोमवार को डॉक्टर अलका राय के मऊ स्थित श्याम संजीवनी अस्पताल समेत लगभग दो करोड़ 67 लाख रुपये कीमत की संपत्ति कुर्क कर ली। यह जानकारी पुलिस के एक अधिकारी ने दी। दरअसल यह मामला बाराबंकी जिले में पंजीकृत नंबर की एम्बुलेंस से पंजाब की अदालत में पिछले वर्ष मुख्तार अंसारी की पेशी के बाद सामने आया था।
जांच में पता चला था कि यह एम्बुलेंस अलका राय के मऊ जिला स्थित श्याम संजीवनी अस्पताल के नाम से पंजीकृत है। बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने सोमवार को बताया कि राय के खिलाफ कोतवाली नगर में फर्जी दस्तावेजों के जरिये श्याम संजीवनी अस्पताल के नाम पर एंबुलेंस खरीदने और इसका उपयोग अंसारी द्वारा किये जाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। इसके बाद अंसारी के अन्य करीबियों के साथ ही राय को भी गिरफ्तार करके गिरोहबंद अधिनियम के तहत कार्रवाई की गयी। हालांकि अलका राय कई महीने जेल में रहने के बाद फिलहाल जमानत पर हैं।
अवैध कारोबार से अर्जित की संपत्ति
अधिकारी ने बताया कि भीटी निवासी डॉक्टर अलका राय पर आरोप है कि उन्होंने गिरोह के सरगना एवं अन्य सदस्यों के साथ मिलकर अवैध कारोबार से धन कमाकर अवैध रूप से चल-अचल संपत्ति अर्जित की। उन्होंने कहा कि चल-अचल संपत्ति के साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की मऊनाथ भंजन शाखा, जिला मऊ में जमा 1,63,948 रुपये बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन की टीम ने मऊ के पुलिस/प्रशासन की मदद से गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत कुर्क कर लिये गए। बाराबंकी जिलाधिकारी ने इस प्रकरण में उनकी सहयोगी राय के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था, जिसके तहत संपत्ति कुर्क की गयी है।