उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में आज के दिन यानि की शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया जिसके चलते प्रतापगढ़ जिले की एक विशेष अदालत ने अपराधी को आजीवन कारावास की सुजा घोषित कर दी है। इस बा की ऑफिशियल जानकारी शनिवार को पूर्ण रूप से साझा की गई।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक जिला सत्र न्यायधीश प्रतीप कुमार सिंह की अदालत ने हत्या के मामले को लेकर पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया है कि यह हत्या समाज पर नकारात्मक प्रभाव प्रकट करती है। जिसके चलते महिला के पति को आजीवन कारावास औऱ अर्थदण्ड की कथित तौर से सजा सुना दी है।
वहीं, इस मामले को लेकर प्रयागराज जिले के गोविंदपुर निवासी सुभाण चंदद्र साह ने कथित तौर से आरोप लगा दिया कि तीन सितंबर, 2018 को दहेज की मांग को लेकर उसकी गर्भवती बेटी संगीता से उसके पति कृष्ण कुमार साहू और ससुर राम किशोर साहू ने मारपीट की औऱ संदिग्ध परिस्थितियों में आग से झुलसने से प्रयागराज में उसकी मौत कथित तौर से हो गई।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कर पति कृष्ण कुमार साहू और राम किशोर साहू के विरुद्ध आरोप पत्र अदालत में पेश किया।
अदालत ने शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के आधार पर दोषी सिद्ध होने पर कृष्ण कुमार साहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जबकि साक्ष्य के अभाव में राम किशोर साहू को दोषमुक्त कर दिया।