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गैंगस्टरों पर UP पुलिस का शिकंजा, 1848 करोड़ की संपत्ति हुई कुर्क, 4 साल में 43294 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

उत्तर प्रदेश पुलिस ने गैंगस्टरों की 1,848 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क की है। पिछले चार सालों में 43,294 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

उत्तर प्रदेश पुलिस ने गैंगस्टरों की 1,848 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क की है। पिछले चार सालों में 43,294 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। 20 मार्च, 2017 से 20 जून, 2021 के बीच पुलिस-आपराधिक मुठभेड़ में 139 अपराधी मारे गए। गैंगस्टर अधिनियम के प्रावधानों के तहत, अपराध से प्राप्त संपत्ति को पुलिस द्वारा कुर्क किया जा सकता है। एडीजी, कानून व्यवस्था, प्रशांत कुमार ने संवाददाताओं से कहा, केवल जुलाई और अगस्त में, मुख्तार अंसारी गिरोह के 248 सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की गई, और विभिन्न जिलों में 222 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई।
उन्होंने कहा, हमने इस गिरोह के 160 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। और 121 अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एडीजी ने कहा कि इसके अलावा गिरोह के 163 सदस्यों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। 110 अन्य पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। साबरमती जेल में बंद एक अन्य गैंगस्टर अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई में उसके गिरोह के 65 सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि 350 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई। अपराधी सुंदर भाटी के नौ साथियों की 63 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की गई है।
इसी तरह गैंगस्टर कुंटू सिंह के 24 साथियों की 19 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की गई है। एडीजी ने आगे कहा कि मुजफ्फरनगर के संजीव उर्फ जीवा, लखनऊ के बबलू श्रीवास्तव, नोएडा के सुंदर भाटी और सिंहराज भाटी को आजीवन कारावास की सजा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने लगातार अभियोजन चलाया गया है। इसके अलावा, 549 अन्य अपराधियों की पहचान की गई और उनके खिलाफ 221 प्राथमिकी दर्ज की गईं। 255 को गिरफ्तार किया गया और सात के खिलाफ एनएसए लगाया गया है।

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