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उत्तर प्रदेश : भाजपा विधायक और उनके बेटे पर लगा महिला से बलात्कार और मारपीट का आरोप, FIR दर्ज

उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विधायक छोटे लाल वर्मा और उनके बेटे लक्ष्मीकांत वर्मा के खिलाफ आगरा जिले में एक महिला द्वारा विधायक के बेटे पर बलात्कार, मारपीट और उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। विधायक पर महिला को प्रताड़ित करने का मामला दर्ज किया गया है।

उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विधायक छोटे लाल वर्मा और उनके बेटे लक्ष्मीकांत वर्मा के खिलाफ आगरा जिले में एक महिला द्वारा विधायक के बेटे पर बलात्कार, मारपीट और उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। विधायक पर महिला को प्रताड़ित करने का मामला दर्ज किया गया है।
महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि वह छोटे लाल की बेटी की दोस्त है और 17 साल की उम्र से ही उसके आगरा स्थित आवास पर आती जाती थी। 2003 में उसकी मुलाकात वर्मा से हुई। उसने दावा किया कि विधायक के बेटे ने उसे अपने आवास पर बुलाया, उसे शराब पिलाई और उसके साथ बलात्कार किया।
बेटे ने तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया
शिकायतकर्ता के अनुसार, वर्मा ने इस कृत्य का वीडियो बनाया, जान से मारने की धमकी दी और उसके साथ मारपीट की। उसने कथित तौर पर उस महिला से वादा किया था कि वह उससे शादी करेगा। कुछ साल बाद, महिला ने दावा किया कि छोटे लाल के बेटे ने उससे एक मंदिर में शादी की थी और बाद में उसे कई बार गर्भपात के लिए मजबूर किया।
लेकिन, 2006 में जब वह जालंधर गई तो छोटे लाल ने अपने बेटे की शादी दूसरी लड़की से कर दी। उसने दावा किया कि उत्पीड़न जारी रहा और विधायक के बेटे ने उसे तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। 
धारा 328 के तहत मामला दर्ज किया गया
पुलिस ने कहा कि शिकायत के आधार पर वर्मा पर धारा 376 (बलात्कार के लिए सजा), 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा), 504 (शांति भंग को भड़काने के इरादे से जानबूझकर किया गया अपमान), भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा), 494 (पति या पत्नी के जीवनकाल में दोबारा शादी करना) और 328 (जहर देकर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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