उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को मिली जमानत दे दी गई है। मंगलवार को मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। लल्लू को 21 मई को गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ बस विवाद को लेकर फर्जीवाड़े में एफआईआर दर्ज हुई थी।
दरअसल, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लॉकडाउन के दौरान वापस लौट रहे प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों तक भेजने के लिए एक हजार बसें भेजी थीं। लिस्ट में गड़बड़ी होने के आरोप में प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में हजरतगंज कोतवाली में परिवहन अधिकारी आरपी त्रिवेदी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
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यह मुकदमा भारतीय दंड विधान की धारा 420, 467 और 468 के तहत दर्ज किया गया है। लल्लू की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा था। बता दें पिछले शुक्रवार को अजय कुमार लल्लू को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी थी। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 16 जून को मामले की केस डायरी तलब की थी।