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ज्ञानवापी मामले में अगली सुनवाई को लेकर कल आएगा वाराणसी कोर्ट का फैसला

हिन्दू पक्ष की तरफ से जिला जज की कोर्ट से यह मांग की गई कि सर्वे के दौरान संग्रहित किए गए साक्ष्यों को कोर्ट पहले देख ले फिर आगे किसी तरह की सुनवाई करें। वहीं मुस्लिम पक्ष मुकदमे की पोषणीयता पर ही सुनवाई कराना चाहती थी।

ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने इस आधार पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि इस मामले की आगे सुनवाई की प्रक्रिया क्या होगी। यह फैसला कल दोपहर 2:00 बजे आएगा।
दरअसल, हिन्दू पक्ष की तरफ से जिला जज की कोर्ट से यह मांग की गई कि सर्वे के दौरान संग्रहित किए गए साक्ष्यों को कोर्ट पहले देख ले फिर आगे किसी तरह की सुनवाई करें। वहीं मुस्लिम पक्ष मुकदमे की पोषणीयता पर ही सुनवाई कराना चाहती थी। जिस पर कोर्ट ने कल की तारीख सुनवाई के लिए तय कर दी है।
कल आएगा फैसला
कोर्ट के इस आदेश के बाद एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आज कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है, इस आधार पर कि इस मामले की आगे की प्रक्रिया क्या होगी। अगली तारीख सुनवाई की क्या होगी। इस पर फैसला कल आएगा। एक प्रक्रिया बनाई जाएगी उसके आधार पर ही इस मामले की सुनवाई आगे होगी।
कहां से शुरू हुआ विवाद
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला वाराणसी कोर्ट को ट्रांसफर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत को 8 सप्ताह में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि राखी सिंह एवं अन्य की अर्जी पर सुनवाई के दौरान सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे कराया गया। 
सर्वे के दौरान मस्जिद परिसर में स्थित वजूखाने से शिवलिंग मिलने के स्थान को सील करने के आदेश को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला जिला जज की अदालत में स्थानांतरित कर दिया।  अदालत परिसर के आसपास भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच मस्जिद पक्ष, सरकार और हिंदू पक्ष के वकीलों एवं पक्षकारों की मौजूदगी में दोपहर दो बजे के बाद सुनवाई शुरु हुई। 
इस मामले में काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी ने भी जिला जज की अदालत में अर्जी दायर कर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कथित रूप से मिले शिवलिंग एवं अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों आदि की नियमित पूजा करने की अनुमति मांगी है।

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