उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक-1 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के मुताबिक राज्य में 1 जून से लेकर 30 जून तक केंद्र के अनुसार ही प्रतिबंध लागू रहेंगे। अनलॉक-1 के पहले फेज में 8 जून से सभी धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट्स, होटल और मॉल को खोलने की इजाजत दी गई है।
गाइडलाइन के अनुसार सभी सरकारी कार्यालय 100% कर्मचारियों के साथ तीन शिफ्ट में काम करेंगे-पहली शिफ्ट सुबह 9 से 5 बजे की होगी, दूसरी शिफ्ट 10 से 6 बजे की होगी, तीसरी शिफ्ट 11 से 7 बजे की होगी। सुपर मार्केट्स को सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों और अन्य प्रारंभिक उपाय के साथ खोलने की अनुमति है।
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वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक बाजारों की अनुमति होगी। सभी बाजार सुबह 9 से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। दिल्ली के हॉटस्पॉट से आने वालों पर गाजियाबाद और नोएडा में पाबंदियां रहेंगी। दोनों जिलों के डीएम इस बारे में फैसला करेंगे की दिल्ली की बार्डर खोला जाए या नहीं।
सैलून और ब्यूटी पार्लरों को सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य प्राथमिक उपायों की शर्तों के साथ खुले रहने की अनुमति है। सैलून / ब्यूटी पार्लरों में काम करने वाले कर्मचारियों को काम करते समय चेहरे पर मास्क और दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। नई गाइडलाइन पर उत्तर प्रदेश में स्कूल-कॉलेज के बारे में जुलाई में खोलने पर विचार किया जाएगा।
राज्य में टैक्सी, कैब, रिक्शा निर्धारित सवारी क्षमता के अनुसार सवारी बिठा चलेंगे। इसके साथ ही रोडवेज बसों के परिचालन की अभी अनुमति दी गई है। हालांकि कोई भी बस में खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकेगा। वाहनों में मास्क लगाकर और आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना आवश्यक है।