'नौकरी पर रखेंगे लेकिन पहले कराओ प्रेग्नेंसी टेस्ट', कंपनियों की ये कैसी शर्त?
Ritika Jangid
चीन की 16 कंपनियों पर वकीलों ने मिलकर मुकदमा दायर किया है, क्योंकि ये कंपनियां महिलाओं को नौकरी पर रखने से पहले उनका प्रेग्नेंसी टेस्ट कराती थी
ये मामला चीन के जियांग्सू प्रांत के नानटोंग के टोंगझोउ जिले का है। जहां के वकीलों ने दावा किया है कि 16 कंपनियों ने बिना किसी औपचारिक सूचना के अवैध रूप से नौकरी के लिए आई महिला आवेदकों का प्रेग्नेंसी टेस्ट कराया है
जिस कारण उन्होंने इन कंपनियों पर मुकदमा दायर किया है। वकीलों की जांच से पता चला है कि कंपनियों ने महिलाओं के समान रोजगार के अवसरों के अधिकार का उल्लंघन किया है क्योंकि उन्होंने एक महिला के गर्भवती होने पर उसे रिजेक्ट कर दिया था
रिपोर्ट्स के मुताबिक, वकीलों को ऐसी सूचना मिली थी कि कुछ कंपनियां महिलाओं का इस तरह का टेस्ट ले रही है। जिसके बाद उन्होंने अपनी जांच शुरू की और ऐसी 16 कंपनियों को पाया जो महिलाओं को प्रेग्नेंसी टेस्ट कराने पर मजबूर करती थी
बता दें इन कंपनियों के ऐसा करने का कारण है कि प्रेग्नेंट महिलाओं को मैटरनिटी लीव न देनी पड़े। क्योंकि मातृत्व अवकाश के दौरान महिलाएं काम नहीं करती और उन्हें सैलरी भी मिलती है
ऑडिटी सेंट्रल नामक वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक, चीनी कानून कहता है कि एंप्लॉयर्स के लिए टेस्ट के रूप में किसी भी महिला का गर्भावस्था परीक्षण नहीं करा सकते हैं या इसके लिए उन्हें बाध्य नहीं कर सकते हैं