सरोगेट महिला को भी मिलेगी अब मेटरल लीव
Ritika Jangid
एक नए आदेश के मुताबिक अब सरकारी महिला कर्मचारी को सरोगेसी के बाद 6 महीने की मेटरनल लीव मिलेगी
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यह संशोधन 50 साल पुराने एक नियम में किया गया है
नियम में संशोधन के बाद अब सरकारी पुरुष कर्मी भी बच्चे के जन्म की तारीख से 6 माह के भीतर 15 दिन की छुट्टी ले सकता है
लेकिन इस आदेश में शर्त रखी गई है, जिसके अनुसार सरोगेट मां और पालने वाली मां दोनों सरकारी कर्मचारी होनी चाहिए
वहीं, 180 दिन की लीव के लिए जरूरी है कि दोनों मां के दो से कम बच्चे हों
मालूम हो अभी तक सरोगेसी के मामले में किसी तरह की लीव का प्रावधान नहीं था
वहीं, सरकारी महिला और पुरुष कर्मचारी को चाइल्ड केयर के लिए पूरे सेवाकाल में 730 दिन की लीव दी जा सकती थी