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ITR भरने के लिए जरूरी है ये 8 डॉक्यूमेंट्स

By Aastha Paswan

June, 30, 2024

Source: Google

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139A (5) के तहत पैन देना जरूरी है.

इसी पैन से लिंक अपने आधार की डिटेल भी आपको डालनी होगी.

नौकरीपेशा हैं तो कंपनी की ओर से मिले फॉर्म-16 को जरूर साथ रखें.

पूरे साल के लेनदेन का ब्योरा देने के लिए फॉर्म 26AS भी होना चाहिए.

आपको ब्याज, शेयर म्यूचुअल फंड से हुई कमाई AIS में दिख जाएगी.

रिटर्न, टैक्स लाइबिलिटी और रिफंड की जानकारी IIS में मिलेगी.

मकान के किराये से इनकम होती है तो इसकी जानकारी भी देनी होगी.

होम लोन पर टैक्स छूट के लिए ब्याज का सर्टिफिकेट संभालकर रखना होगा.

ये भी डॉक्यूमेंट साथ में हैं तो आप खुद ही अपना टैक्स रिटर्न भर सकते हैं