Bangladesh Crisis: मिजोरम ने बांग्लादेश व म्यांमार सीमा पर आवाजाही पर लगाया प्रतिबंध

Bangladesh Crisis: मिजोरम ने बांग्लादेश व म्यांमार सीमा पर आवाजाही पर लगाया प्रतिबंध
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Bangladesh Crisis: बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के मद्देजनर दक्षिणी मिजोरम के लॉन्गतलाई जिले के जिला मजिस्ट्रेट चीमाला शिव गोपाल रेड्डी ने बंगलादेश और म्यांमार सीमा से लगे क्षेत्रों में लोगों, मवेशियों और वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है। आदेश में शाम 6:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक अंतरराष्ट्रीय सीमा के तीन किलोमीटर के दायरे में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया है।

यह प्रतिबंध उसी अवधि के दौरान झुंड के पालतू जानवरों के प्रवेश या निकास और सभी वाहनों की आवाजाही पर भी रहेगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत जारी यह आदेश दो महीने तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत दंडित किया जा सकता है। गौरतलब है कि लॉन्गतलाई जिला बंगलादेश के साथ 148.14 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा और म्यांमार के साथ 57 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। बंगलादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले राज्य के अन्य जिलों में लुंगलेई और ममित शामिल हैं।

लुंगलेई जिले के अधिकारियों ने बंगलादेश की सीमा पर उप-विभागीय अधिकारियों और ब्लॉक विकास अधिकारियों को स्थिति पर बारीकी से नज़र रखने का निर्देश दिया है। राज्य पुलिस ने सभी थानों, पुलिस चौकियों और सशस्त्र कर्मियों द्वारा संचालित सीमा चौकियों को सतर्क कर दिया है, और जवान अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में रात्रि गश्त कर रहे हैं। इस बीच, असम राइफल्स के अधिकारियों ने बंगलादेश में अशांति के कारण और शरणार्थियों की संभावित आमद को रोकने के लिए मिजोरम-म्यांमार-बंगलादेश सीमा क्षेत्रों के पास सैनिकों की तैनाती बढ़ दी है।

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