परवेज मुशर्रफ मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है सरकार - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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परवेज मुशर्रफ मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है सरकार

पाकिस्तान के पूर्व कानून मंत्री बाबर अवान ने कहा है कि देशद्रोह मामले में पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को मिली सजा के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट का में अपील कर सकती है।

पाकिस्तान के पूर्व कानून मंत्री एवं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता बाबर अवान ने कहा है कि देशद्रोह मामले में पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को मिली सजा के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट का में अपील कर सकती है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, अवान ने कहा है कि मुशर्रफ की अनुपस्थिति में भी उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। 
पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने 17 दिसंबर को पूर्व सैन्य शासक को मौत की सजा सुनाई थी। उन्हें 3 नवंबर 2007 को आपातकाल लगाने के मामले में यह सजा सुनाई गई थी। अवान ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान सुप्रीम कोर्ट के एससीएमआर 1999, पेज 1,619 के फैसले का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि आरोपी की अनुपस्थिति में भी याचिका दायर की जा सकती है। 
सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला जिस समय दिया था उस समय के मुख्य न्यायाधीश इरशाद हुसैन थे। उन्होंने कहा, ‘‘सरकार मुशर्रफ मामले में कानूनी और संवैधानिक प्रक्रियाएं अपनाएगी एवं फैसले के खिलाफ कोर्ट का भी रुख कर कर सकती है।’’ 

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