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हाफिज सईद, उसके तीन सहयोगियों को तीन अगस्त तक अंतरिम जमानत

लाहौर : मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जेयूडी प्रमुख हाफिज सईद और उसके तीन सहयोगियों को पाकिस्तान में आतंक रोधी एक अदालत ने, अपने मदरसे के लिए जमीन के अवैध इस्तेमाल से जुड़े मामले में तीन अगस्त तक अग्रिम जमानत दे दी। 

लाहौर में आतंक रोधी अदालत (एटीसी), ने सईद और उसके सहयोगियों- हाफिज मसूद, अमीर हमजा और मलिक जफर को 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर तीन अगस्त तक अंतरिम जमानत दे दी । इससे पहले ‘डॉन’ अखबार ने खबर दी थी कि एटीसी ने जेयूडी नेताओं को 31 अगस्त तक अंतरिम जमानत प्रदान की है । 

आतंक रोधी विभाग (सीटीडी) ने लाहौर में अवैध तरीके से एक भूखंड हड़पने और उस पर मदरसा बनाने के लिए सईद और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी । न्यायाधीश वारीच ने पंजाब पुलिस के सीटीडी को सईद और उसके तीन सहयोगियों को तीन अगस्त तक मामले में गिरफ्तार करने से रोक दिया। 

अधिकारियों के मुताबिक जेयूडी 300 मदरसे और स्कूलों, अस्पतालों,एक प्रकाशन गृह और एंबुलेंस सर्विस का संचालन करता है। पंजाब पुलिस ने कहा कि मार्च में सरकार ने जेयूडी और उसकी चैरिटी संस्था ‘फलाह ए इंसानियत फाउंडेशन’ (एफआईएएफ) से जुड़े 160 मदरसों, 32 स्कूलों, दो कॉलेजों, चार अस्पतालों, 178 एंबुलेंस और 153 चिकित्सालयों पर रोक लगा दी थी। 

सईद के नेतृत्व वाले जेयूडी को 2008 मुंबई हमले के लिए जिम्मेदार लश्करे तैयबा का मुखौटा संगठन माना जाता है । संबंधित घटनाक्रम में, लाहौर उच्च न्यायालय ने सईद और उसके सात सहयोगियों द्वारा आतंक के वित्तपोषण और धन शोधन के आरोपों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के संबंध में संघीय सरकार, पंजाब सरकार और आतंक रोधी विभाग को नोटिस जारी किया । दो हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा गया है।