पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी संतानों द्वारा पनामागेट मामले में उन्हें (नवाज) अयोग्य ठहराये जाने को चुनौती देने वाली पुनरीक्षा याचिका पर 12 सितम्बर को सुनवाई करेगी। शरीफ (67) ने उनके और उनकी संतानों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में शीर्ष अदालत द्वारा उन्हें प्रधानमंत्री पद के अयोज्ञ ठहराये जाने के बाद इस्तीफा दे दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य ठहराया था। कोर्ट की कार्यसूची के अनुसार पुनरीक्षा याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई तय की गयी है। न्यायमूर्ति एजाज अफजल की अध्यक्षता वाला तीन सदस्यीय पैनल समीक्षा याचिका की सुनवाई करेगा। इसी पैनल ने शरीफ को अयोग्य ठहराया था।
शरीफ, उनकी संतानों और वित्त मंत्री इशाक डार ने 28 जुलाई के फैसले को चुनौती देते हुए अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। पाकिस्तान के कानून के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में पुनरीक्षा याचिका पर सुनवाई उन्हीं जजों का पैनल करता है जिन्होंने प्रारंभिक फैसला सुनाया था। एक वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार न्यायाधीश पुनरीक्षा याचिकाओं की केवल तकनीकी आपथियों की ही पुनरीक्षा कर सकते हैं।
उन्होंने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर कहा, ”पुनरीक्षा याचिका में उठाई गई अधिकतर आपथियों को मामले की सुनवाई के दौरान खारिज किया जा चुका था और ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है जो न्यायाधीशों को अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर करे।”