मुंबई : पीएनबी से दो अरब डॉलर फर्जीवाड़ा के आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने शुक्रवार को दावा किया कि वह अपनी कंपनी गीतांजलि जेम्स के व्यापार से जुड़ी 8,000 करोड़ रुपये की बकाया राशि से अपने कर्ज चुका सकता है।
धन शोधन रोकथाम कानून मामलों के विशेष न्यायाधीश वी सी बर्डे के समक्ष याचिका में फरार हीरा कारोबारी ने यह दावा किया है।
याचिका में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को व्यापार से मिलने वाली बकाया राशि सहित चोकसी और उसकी कंपनियों की ऐसी सभी संपत्ति को ‘सुरक्षित’ रखने का निर्देश देने की मांग की गयी जो अभी जब्त नहीं की गयी है ।
याचिका में कहा गया है कि प्रवर्तन निदेशालय ने गीतांजलि जेम्स के मार्च 2017 के समेकित बैलेंस शीट में दिखायी गयी 8,567 करोड़ रुपये की बकाया राशि सहित उसकी कुछ संपत्तियों को अभी जब्त नहीं किया है।
इसमें कहा गया है कि अपराध की कथित रकम 6,097.63 करोड़ रुपये थी, इसलिए व्यापार से जुड़ी बकाया राशि बैंकों के समूचे कर्ज का भुगतान करने के लिए पर्याप्त हैं।
याचिका के मुताबिक, चोकसी इस बकाया रकम को वसूल नहीं कर पाया क्योंकि उसका पूरा कारोबार उसके और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद बंद हो गया।
कंपनी ने सामान उधार बेचा था और उसका भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था, इसे ही बकाया राशि कहा गया है ।
एक अन्य याचिका में चोकसी ने अदालत से ईडी को उससे एंटीगुआ में पूछताछ करने का निर्देश देने का अनुरोध किया। वर्तमान में चोकसी एंटीगुआ में रहता है।
उसने भारत लौटने के लिए स्वस्थ होने तक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश होने के लिए भी अदालत की अनुमति मांगी।
अदालत ने जांच एजेंसी से इन सभी याचिकाओं पर 10 अक्टूबर तक अपना जवाब देने को कहा है ।