पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई चीफ इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। 10 मार्च को एक शीर्ष अदालत ने खान के खिलाफ जारी एक गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट को रद्द कर दिया है। पीटीआई चीफ इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। 10 मार्च को एक शीर्ष अदालत ने खान के खिलाफ जारी एक गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट को रद्द कर दिया है।
बलूचिस्तान कोर्ट से राहत
इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ बलूचिस्तान उच्च न्यायालय (BHC) में एक याचिका दायर की, जिसमें गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने और क्वेटा के एक पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (FIR) को रद्द करने का आग्रह किया गया था।
नोटिस जारी कर इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को रद्द
बीएचसी के न्यायमूर्ति जहीर-उद-दीन काकर ने बलूचिस्तान के पुलिस महानिरीक्षक, जांच निदेशक, वरिष्ठ अधीक्षक (कानून), थाना प्रभारी और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को रद्द कर दिया और सुनवाई दो हफ्ते के लिए स्थगित कर दी। बता दें कि न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस को 70 वर्षीय खान को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का आदेश दिया था। यह मामला अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटाए जाने के बाद से खान के खिलाफ दायर 76 से अधिक मामलों में नवीनतम है। तोशखाना मामले में लाहौर में उनके जमान पार्क स्थित आवास से पुलिस द्वारा खान को गिरफ्तार करने के असफल प्रयास के बाद रविवार को खान ने देश की स्थापना के खिलाफ एक तीखा हमला किया था जिसके बाद यह मामला दर्ज किया गया।