इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) ने शुक्रवार को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष और पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान को 15 दिन की सुरक्षात्मक जमानत दे दी।
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मंगलवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर से गिरफ्तार किया गया। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब और समन रफत इम्तियाज की दो सदस्यीय विशेष पीठ ने आज उन्हें 15 दिनों के लिए सुरक्षात्मक जमानत दे दी।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा अल-कादिर ट्रस्ट मामले में श्री खान की गिरफ्तारी को “अवैध” करार दिए जाने के एक दिन बाद पूर्व प्रधान मंत्री की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अमीर फारूक द्वारा विशेष पीठ की स्थापना की गई थी।
इससे पहले इमरान खान कड़ी सुरक्षा के बीच इस्लामाबाद उच्च न्यायालय पहुंचे। उसने धूप का चश्मा पहन रखा था और हल्के नीले रंग का कुर्ता-पायजामा और गहरे नीले रंग की जैकेट पहन रखी थी। सैकड़ों पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने राजधानी इस्लामाबाद में परिसर को घेर लिया।
अदालत की सुनवाई एक घंटे देरी से शुरू हुई। दो जजों की बेंच ने वकीलों द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री के पक्ष में नारे लगाने पर नाराजगी जताई।
सुनवाई के दौरान मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में खान ने कहा कि अगर उनकी जमानत अर्जी खारिज की जाती है तो वह विरोध नहीं करेंगे। गिरफ्तारी की आशंकाओं के बीच, पूर्व प्रधान मंत्री ने अपनी कानूनी टीम से संपर्क किया और झड़पों का हवाला देते हुए फिर से गिरफ्तार होने पर उसी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी।