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कई बार समन जारी करने के बावजूद कोर्ट में पेश न होने पर नवाज़ शरीफ भगोड़ा घोषित

अक्टूबर में अदालत द्वारा शरीफ को 24 नवंबर तक पेश होने का आदेश दिया गया था उस समय में कोर्ट ने कहा था कि किसी भी तरह की कार्यवाही से पूर्व उन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ेगा।

पाकिस्तानी कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित कर दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के दो मामलों में कई बार समन जारी किया गया लेकिन इसके बावजूद नवाज़ शरीफ कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए। शरीफ पिछले साल नवंबर महीनें में इलाज के लिए लंदन गए थे, लेकिन अभी तक वहां से वापस नहीं लौटे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आमिर फारूक और न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी की दो सदस्य पीठ ने अल अज़ीजिया और एवनफील्ड मामलों में सजा के खिलाफ शरीफ की अपीलों पर सुनवाई की। विदेश कार्यालय और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने अदालत को बताया कि शरीफ को लंदन और लाहौर में उनके आवास पर समन की जानकारी दी गई थी।
कोर्ट के साफ़ आदेश के बाद भी पेश होने में नाकाम रहने पर पीठ ने शरीफ को घोषित अपराधी करार दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें इलाज के लिए चार हफ्तों के लिए लंदन जाने की इजाजत दी थी। अदालत ने 15 सितंबर को शरीफ के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद अक्टूबर में अदालत द्वारा शरीफ को 24 नवंबर तक पेश होने का आदेश दिया गया था उस समय में कोर्ट ने कहा था कि किसी भी तरह की कार्यवाही से पूर्व उन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। 
बता दें कि जुलाई 2018 में पनामा पेपर्स घोटाले में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के तीन मामलों में से एक में भ्रष्टाचार विरोधी अदालत द्वारा 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। SC द्वारा उन्हें सार्वजनिक पद संभालने से अयोग्य ठहराए जाने के बाद शरीफ ने 2017 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था

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