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पाकिस्तान में सभी कर्मियों को 1 सितंबर तक संपत्ति घोषित करने का आदेश

पाकिस्तान ने सभी सरकारी कर्मचारियों को 30 सितंबर 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान उनके द्वारा अर्जित संपत्ति की घोषणाएं 1 सितंबर तक जमा करने का आदेश दिया है।

पाकिस्तान ने सभी सरकारी कर्मचारियों को 30 सितंबर, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान उनके द्वारा अर्जित संपत्ति की घोषणाएं 1 सितंबर तक जमा करने का आदेश दिया है। डॉन न्यूज के अनुसार, सरकार ने सभी संघीय मंत्रालयों, संस्थानों और चार प्रांतों की सरकारों, पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) और गिलगित-बाल्टिस्तान (जीबी) को अपने कर्मचारियों को समय सीमा के बारे में सूचित करने के निर्देश दिए। 
अलग-अलग कार्यालय ज्ञापनों में इसने प्रबंधन ग्रेडों में अधिकारियों को 15 प्रतिशत एडहॉक (तदर्थ) राहत भत्ता (एआरए) अधिसूचित किया, इसके अलावा चुनिंदा निगमों और स्वायत्त निकायों को 5-10 प्रतिशत एआरए का लाभ प्रदान किया। 
इस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने सभी संघीय मंत्रालयों और प्रभागों, चार प्रांतों के मुख्य सचिवों (पीओके) और जीबी, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो के अध्यक्ष, वफाकी मोहतासिब, संघीय कर लोकपाल, पाकिस्तान के चुनाव आयोग, खुफिया ब्यूरो और लेखा परीक्षक के सचिवों से अपने अधिकार क्षेत्र के तहत काम करने वाले सरकारी सेवकों द्वारा संपत्ति की घोषणाओं को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करने के लिए कहा है। 
इसने याद दिलाया कि सभी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करने की जरूरत है। संबंधित मंत्रालयों और संस्थानों के प्रशासनिक प्रमुखों को भी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है कि ऐसी घोषणाएं उनके प्रशासनिक नियंत्रण में सभी कर्मचारियों से प्राप्त की गई हैं। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को 30 जून को समाप्त होने वाले वित्तवर्ष के लिए आय, संपत्ति और खर्चो की वार्षिक घोषणाएं प्रस्तुत करने की भी जरूरत होती है। 

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