पाकिस्तान में जारी सियासी संकट में हर दिन एक नया दिलचस्प मोड़ आ रहा है, हालही में इमरान खान ने राष्ट्रपति आरिफ अल्वी से सिफारिश कर पाकिस्तान नेशनल असेंबली को भंग करवा दिया था। जिसके बाद देश में 90 दिन के अंदर आम चुनाव करवाए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने विभिन्न कानूनी कारणों और प्रक्रियात्मक चुनौतियों को वजह बताते हुए 3 महीने के भीतर आम चुनाव कराने में असमर्थता जताई है। ईसीपी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने डॉन को बताया कि आम चुनाव की तैयारियों में करीब 6 महीने लगेंगे।
6 महीने तक पाकिस्तान में नहीं हो सकते आम चुनाव
उन्होंने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों का नया परिसीमन विशेष रूप से खैबर पख्तूनख्वा में जहां 26 वें संशोधन के तहत सीटों की संख्या में वृद्धि की गई थी, बताते चलें कि जिले और निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार मतदाता सूची को अनुरूप बनाना प्रमुख चुनौतियां थीं। उन्होंने कहा, “परिसीमन एक समय लेने वाली कवायद है, जहां कानून केवल आपत्तियां बताने के लिए एक महीने का समय देता है।” उन्होंने कहा कि इस अभ्यास को पूरा करने के लिए कम से कम तीन महीने की आवश्यकता होगी, इसके बाद मतदाता सूचियों को अपडेट करने का एक और बड़ा काम होगा।
जानें किन कारणों के चलते पाकिस्तान में मुमकिन नहीं चुनाव
अधिकारी ने कहा कि चुनाव सामग्री की खरीद, मतपत्रों की व्यवस्था और मतदान कर्मियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण भी चुनौतियों में शामिल थे। उन्होंने कहा कि कानून के तहत वाटर मार्क वाले बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाना था जो देश में उपलब्ध नहीं थे और उन्हें आयात करना होगा। उन्होंने बताया कि ईसीपी ने ‘वॉटर मार्क’ के बजाय ‘सुरक्षा विशेषताओं’ के साथ मतपत्र प्रदान करने के लिए कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा था।
अधिकारी ने कहा कि बोलियां आमंत्रित करने साथ ही वित्तीय और तकनीकी कोटेशन की जांच के लिए भी कुछ समय की आवश्यकता होगी। चुनाव सामग्री के बारे में उन्होंने कहा कि करीब एक लाख मतदान केंद्रों के लिए करीब 20 लाख स्टांप पैड की जरूरत होगी। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि “यह तो केवल एक उदाहरण है। कैंची और बॉल पॉइंट सहित भारी मात्रा में अन्य सामग्री भी खरीदनी होगी।”
चुनाव अधिनियम ने कानूनी अड़चनों का भी किया जिक्र
कुछ कानूनी अड़चनों का जिक्र करते हुए अधिकारी ने कहा कि चुनाव अधिनियम की धारा 14 के तहत चुनाव आयोग को चुनाव से चार महीने पहले चुनाव योजना की घोषणा करनी थी। उन्होंने कहा कि ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) के इस्तेमाल और विदेशी पाकिस्तानियों को वोट देने का अधिकार देने वाला कानून भी लागू है और इसे निरस्त करना पड़ा। अधिकारी ने आगे कहा कि आयोग ने पहले ही बलूचिस्तान में स्थानीय सरकार (एलजी) चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी थी। 29 मई को मतदान का दिन निर्धारित किया गया था, जबकि पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद में एलजी चुनाव कराने की प्रक्रिया भी चल रही थी। उन्होंने कहा, “अगर आम चुनाव कराने हैं तो हमें एलजी चुनावों की योजना छोड़नी होगी।”
कई संवैधानिक और परिचालन संबंधित चुनौतियों का करना होगा सामना
हाल के राजनीतिक विकास और आगामी संवैधानिक संकट पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क (फाफेन) ने प्रारंभिक चुनाव के संचालन के लिए कई संवैधानिक, कानूनी और परिचालन चुनौतियों की पहचान की है। जबकि नेशनल असेंबली के विघटन के उपायों की संवैधानिकता सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की जाएगी, फाफेन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा शीघ्र निर्णय की उम्मीद है।
फाफेन ने एक बयान में कहा,”सार्वजनिक भ्रम और राजनीतिक विभाजन जो पहले से ही एक परिणाम के रूप में उत्पन्न हुए हैं, संभावित रूप से हिंसक अभिव्यक्ति में अनुवाद कर सकते हैं। राजनीतिक दलों की अपने कार्यकर्ताओं को प्रबंधित करने और यह सुनिश्चित करने की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि राजनीतिक असहमति हिंसा में न बदल जाए, खासकर जल्द चुनाव से पहले।”
पाकिस्तान में चुनाव जल्द करवाना सहज प्रक्रिया नहीं
इसके अनुसार, कई संवैधानिक और कानूनी जटिलताओं को देखते हुए शीघ्र चुनाव एक सहज प्रक्रिया नहीं हो सकती है। किसी भी चुनाव की वैधता के लिए महत्वपूर्ण कारक चुनाव आयोग का पूरा होना होगा,” यह बताते हुए कि पंजाब और केपी के ईसीपी सदस्यों को अभी तक नियुक्त नहीं किया गया था। एक कार्यवाहक सेट-अप के तहत सदस्यों की नियुक्ति के लिए संवैधानिक प्रक्रिया अनुच्छेद 213 (2बी) के तहत स्पष्ट नहीं है, जिसके लिए प्रधान मंत्री और विपक्षी नेता को विशेष रूप से गठित समिति में प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता होती है जिसमें केवल सीनेटर शामिल होते हैं।
राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभा सीटों का परिसीमन भी है चिंता का सबब
एक अन्य चिंता राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं की सीटों के वर्तमान परिसीमन की संवैधानिक और कानूनी स्थिति है क्योंकि यह 2017 की जनगणना के अनंतिम परिणामों के आधार पर किया गया था। इसी तरह, ईवीएम के उपयोग और प्रवासी पाकिस्तानियों को अपने निवास स्थान पर मतदान करने की सुविधा से संबंधित चुनाव अधिनियम, 2017 में हालिया संशोधनों की व्यावहारिकता और प्रवर्तन को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जिसे संसद की संयुक्त बैठक द्वारा पारित किया गया था।