पाकिस्तान की एक अदालत ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को झूठे हलफनामे दाखिल करने के आरोप से जुड़े एक मामले में अग्रिम जमानत दे दी। यह मामला प्रतिबंधित अनुदान हासिल करने को लेकर चुनाव आयोग के समक्ष झूठे हलफनामे दाखिल करने के आरोप में इमरान खान और उनकी पार्टी के खिलाफ दर्ज किया गया था।
संघीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को इमरान खान (69) और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अन्य नेताओं के खिलाफ यह केस दर्ज किया था।प्राथमिकी के मुताबिक, वूटन क्रिकेट लिमिटेड के मालिक आरिफ मसूद नकवी ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नाम से पंजीकृत एक बैंक खाते में गलत तरीके से धन हस्तांतरित किया था।
इमरान को 18 अक्टूबर तक के लिए मिली जमानत
इमरान खान ने अपने वकील सलमान सफदर के माध्यम से इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में सुबह याचिका दायर की, जिस पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया गया। वह कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश हुए।मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाल्लाह ने मामले की सुनवाई के बाद 5,000 रुपये के मुचलके पर इमरान को 18 अक्टूबर तक के लिए जमानत दे दी।न्यायालय ने संघीय जांच एजेंसी के इमरान को गिरफ्तार करने पर भी रोक लगा दी।पिछले महीने, चुनाव आयोग ने PTI के खिलाफ दर्ज प्रतिबंधित अनुदान हासिल करने के मामले में अपने फैसले में कहा था कि वास्तव में पार्टी को ऐसा धन प्राप्त हुआ था