लाहौर हाईकोर्ट ने मुंबई हमले के आरोपी हाफिज सईद के नेतृत्व वाले प्रतिबंधित जमात-उद-दावा (JuD) के छह सदस्यों को आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में बरी कर दिया है। हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट द्वारा सभी को दोषी ठहराने के फैसले को रद्द करते हुए यह फैसला सुनाया।
काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (सीटीडी) ने आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में जमात-उद-दावा के छह सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार आतंकवाद-रोधी कोर्ट ने तीन अप्रैल 2021 को जमात-उद-दावा के इन सदस्यों को दोषी ठहराया था।
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लोअर कोर्ट ने जमात-उद-दावा के सदस्यों- मलिक जफर इकबाल, याह्यू मुजाहिद, नसरुल्ला, समीउल्लाह और उमर बहादुर को नौ साल कैद की सजा सुनाई थी। हाफिज अब्दुल रहमान मक्की को छह महीने की जेल की सजा दी गई थी। जमात-उद-दावा ने सदस्यों ने निचली अदालत के इस फैसले को लाहौर हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी।