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Pakistan: सुप्रीम कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के मामले में सुनवाई बृहस्पतिवार तक टाली

पाकिस्तान उच्चतम न्यायालय ने नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने और उसके बाद संसद को भंग करने के मामले में सुनवाई बुधवार को एक दिन के लिए स्थगित कर दी।

पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को सरकार से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक के ‘मिनट्स’ (विवरण) मांगे और प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष द्वारा विवादास्पद फैसले के जरिये खारिज करने को लेकर हो रही अहम सुनवाई बृहस्पतिवार तक टाल दी।  
राष्ट्रपति ने भंग कर दी नेशनल असेंबली  
नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष कासिम खान सूरी ने अविश्वास प्रस्ताव के सरकार को गिराने की तथाकथित विदेशी साजिश से जुड़े होने का हवाला देते हुए रविवार को उसे खारिज कर दिया था। कुछ मिनट बाद, राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने प्रधानमंत्री खान की सलाह पर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था। शीर्ष अदालत ने कुछ ही घंटों में इस घटनाक्रम पर स्वत: संज्ञान लिया और पांच सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई शुरू कर दी। पीठ की अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल कर रहे हैं और इसमें न्यायमूर्ति इजाजुल अहसन, न्यायमूर्ति मोहम्मद अली मजहर, न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर और न्यायमूर्ति जमाल खान मंडोखाइल शामिल हैं। 
किस आधार पर डिप्टी स्पीकर ने फैसला सुनाया 
सुनवाई के तीसरे दिन बुधवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी की तरफ से बाबर अवान पेश हुए जबकि राष्ट्रपति अल्वी का प्रतिनिधित्व अली जफर ने किया। मुख्य न्यायाधीश बंदियाल ने अवान से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की हालिया बैठक के ‘मिनट्स’ के बारे में पूछा, जिसमें कथित तौर पर पीटीआई के नेतृत्व वाली सरकार को हटाने के लिए एक विदेशी साजिश के सबूत दिखाने वाले एक पत्र पर चर्चा की गई थी। डान अखबार की खबर के मुताबिक सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बंदियाल ने पूछा कि किस आधार पर डिप्टी स्पीकर ने फैसला सुनाया।  
क्या अध्यक्ष अनुच्छेद 95 को दरकिनार कर एक निर्णय जारी कर सकते हैं 
उन्होंने कहा, “क्या स्पीकर तथ्यों को पेश किए बिना इस तरह के फैसले की घोषणा कर सकते हैं।” उन्होंने कहा कि यह संवैधानिक बिंदु था जिस पर अदालत को फैसला करना था। उन्होंने अवान से अदालत को सूचित करने के लिए भी कहा कि क्या अध्यक्ष अनुच्छेद 95 को दरकिनार कर एक निर्णय जारी कर सकते हैं जो दिन के एजेंडे में नहीं था। उन्होंने पीटीआई के वकील को “ठोस” सबूतों के साथ फैसले का बचाव करने के लिए कहा। उन्होंने अवान से पूछा, “एनएससी बैठक के मिनट्स कहां हैं?” उन्होंने पीटीआई के वकील से यह भी पूछा कि किस आधार पर सूरी ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया।  
अदालत का कोई भी निर्देश उसके अधिकार क्षेत्र से अधिक होगा 
अवान के बाद, जफर ने अपनी दलीलें शुरू कीं और जोर देकर कहा कि डिप्टी स्पीकर के फैसले के मामले में अदालत का कोई भी निर्देश उसके अधिकार क्षेत्र से अधिक होगा। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के वकील रजा रब्बानी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के वकील मखदूम अली खान पहले ही बहस पूरी कर चुके हैं। हालांकि, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के वकील नईम बोखारी और सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान उन वकीलों में शामिल हैं, जिन्होंने अभी तक मामले पर अपने विचार प्रस्तुत नहीं किए हैं।

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