पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान अपने आर्मी ऐक्ट में बदलाव कर रहा है। जानकारी के मुताबिक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के निर्देशों का पालन करते हुए पाकिस्तान ने यह फैसला लिया है। कुलभूषण पर आर्मी कोर्ट में मुकदमा चलाया जा रहा है।
आर्मी ऐक्ट के तहत ऐसे व्यक्तियों या समूहों को सिविल कोर्ट में अपील करने से मना किया जाता है, लेकिन कुलभूषण जाधव के लिए एक विशेष संशोधन किया जा रहा है। इसके बाद कुलभूषण जाधव को अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सिविलियन कोर्ट में अपील करना होगा।
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बता दें कि अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि कुलभूषण जाधव को एक आम नागरिक की तरह ही अपील करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। गौरतलब है की कुछ दिनों पहले अंतरराष्ट्रीय कोर्ट (आईसीजे) के अध्यक्ष न्यायाधीश अब्दुलकावी यूसुफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को बताया कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान ने वियना संधि के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है।
पाकिस्तानी सैन्य कोर्ट नेअप्रैल 2017 में कुलभूषण जाधव को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। अब्दुलाकावी यूसुफ की अध्यक्षता वाली बेंच ने ही इस मामले में सजा पर पुनर्विचार करने का फैसला सुनाया था।