देश छोड़कर भाग चुके शराब कारोबारी विजय माल्या को प्रत्यपर्ण मामले में आगे की सुनवायी के लिए दो जुलाई की तारीख दी गयी है। माल्या को यह तारीख ब्रिटेन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को इस बात के लिए राजी करने के लिए दी गयी है कि वह अपने भारत प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ पूर्ण अपील करने की अनुमति पा सके।
बंद हो चुकी विमानन कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमुख माल्या ने उच्च न्यायालय में अपील के लिये पहले लिखत प्रयास में अनुमति पाने में असफल रहने के बाद इस महीने की शुरुआत में एक नया आवेदन दायर किया था।
नये आवेदन में न्यायालय के एक न्यायाधीश के सामने संक्षिप्त मौखिक सुनवायी होती है। माल्या का वकील इस सुनवाई में नई पूर्ण अपील दाखिल करने की अनुमति के लिये प्रयास करेगा। यह संक्षिप्त सुनवाई अब दो जुलाई को होगी।
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ब्रिटेन अदालत के अधिकारी ने शुक्रवार को कहा, ‘‘मौखिक रूप से विचार के लिए दो जुलाई की तारीख तय की गयी है।’’
ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के बाद फरवरी में ब्रिटेन के गृह सचिव साजिद जाविद ने माल्या को भारत प्रत्यर्पित किए जाने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए थे।
माल्या ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति के लिये आवेदन किया था जिसे न्यायमूर्ति विलियम डेविस ने खारिज कर दिया था। लेकिन उन्होंने नये आवेदन के जरिये ‘‘मौखिक विचार के लिये’’ आवेदन करने के वास्ते एक सप्ताह का समय दिया था।