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संयुक्त अरब अमीरात ने लिया बड़ा फैसला, देश में सिंगल नाम वालों की अब एंट्री बन्द

संयुक्त अरब अमीरात ने अपने देश में आने वाले लोगों के लिए नियमों में बदलाव किया है और उसके यहां सिंगल नाम वालों को अब एंट्री नहीं मिलेगी

संयुक्त अरब अमीरात ने अपने देश में आने वाले लोगों के लिए नियमों में बदलाव किया है और उसके यहां सिंगल नाम वालों को अब एंट्री नहीं मिलेगी। अमीरात  द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के आधार पर एअर इंडिया और एआई एक्सप्रेस की ओर से एक सलाह दी गई है, जिसके अनुसार, सिंगल नाम वाले यात्रियों को अब संयुक्त अरब अमीरात में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है। 
 यूएई की यात्रा के लिए यह अहम दिशा-निर्देश
एअर इंडिया और एआई एक्सप्रेस ने 21 नवंबर को यूएई की यात्रा के लिए पासपोर्ट पर दिखाई देने वाले नाम शीर्षक के नाम से एक लेटर जारी किया है। इस लेटर में कहा गया है, संयुक्त अरब अमीरात के नेशनल एडवांस इंफॉर्मेशन सेंटर के अनुसार, यूएई की यात्रा के लिए यह अहम दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं। किसी भी पासपोर्ट धारक का एक ही सिंगल नाम जिसमें सरनेम या कोई और शब्द नहीं है, को संयुक्त अरब अमीरात के आव्रजन विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा और यात्री को INAD माना जाएगा।
क्या होता है INAD
INAD, विमानन क्षेत्र से जुड़ा एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल उन यात्रियों के लिए किया जाता है, जिन्हें उस देश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है जहां वे यात्रा करना चाहते हैं। INAD यात्रियों को एयरलाइन द्वारा उनके देश वापस ले जाना होगा।
इस सर्कुलर में INAD यात्री को लेकर उदाहरण के जरिए समझाया गया है, एक यात्री जिसने अपना नाम सिर्फ प्रवीण के रूप में बताया और उनका कोई सरनेम नहीं है। अगर प्रवीण सरनेम है और उनका कोई नाम नहीं है, तो “ऐसे यात्री को वीजा जारी नहीं किया जाएगा और यदि वीजा पहले जारी कर दिया गया है, तो उसे इमिग्रेशन विभाग द्वारा INAD में शामिल कर दिया जाएगा।”
किसे नहीं माना जाएगा INAD
नए आदेश में किन यात्रियों को INAD नहीं माना जाएगा, इसका उदाहरण देते हुए सर्कुलर में कहा गया है: अगर प्रवीण कुमार के रूप में नाम दिया गया है और कोई सरनेम नहीं बताया गया हो। इसी तरह अगर सरनेम के रूप में प्रवीण कुमार है और उनका कोई नाम नहीं है और प्रवीण का जिक्र नाम के रूप में और कुमार का जिक्र सरनेम के रूप में किया गया हो। 
यूएई का यह नया नियम “केवल यात्रा वीजा/वीजा ऑन अराइवल/रोजगार और अस्थायी वीजा वाले यात्रियों पर लागू होता है और मौजूदा यूएई निवासी कार्ड धारकों पर यह बदलाव लागू नहीं होता है।”

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