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ज़ैनब रेप-हत्या मामला : पाक कोर्ट ने 2 महीने के भीतर दोषी को सुनाई फांसी की सजा

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पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कसूर शहर में हुए 7 साल की लड़की के बलात्कार एवं हत्या के बहुचर्चित मामले में एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने दोषी इमरान अली (23) को मौत की सजा सुनाई है। आपको बता दे कि दोषी इमरान को चार अपराध के तहत यह सजा सुनाई गई। इमरान ने नाबालिग लड़की को पहले किडनैप किया, फिर उसके साथ रेप किया, उसके साथ अप्राकृति संबंध बनाया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। इन सभी चार मामलों में इमरान को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है।

पंजाब प्रॉसीक्‍यूटर जनरल कादिर ने मीडिया को बताया, कोर्ट ने इमरान को अपहरण, रेप, हत्‍या के लिए धारा 7 के तहत सजा सुनाई है। इसके साथ ही नाबालिग के साथ अप्राकृतिक कृत्‍य के एवज में उसे आजीवन कैद के साथ एक मिलियन रुपये का जुर्माना देना होगा।

बता दे कि इमरान अली को पंजाब फरेंसिक साइंस एजेंसी, नैशनल डेटाबेस ऐंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, काउंटर टेररिजम अथॉरिटी और सैन्य एजेंसियों द्वारा 14 दिन के संयुक्त प्रयासों के बाद गिरफ्तार किया गया था।

गौरतलब है कि पांच जनवरी को जैनब लापता हो गई थी। उसके माता-पिता सऊदी अरब गए हुए थे और वह अपनी एक रिश्तेदार के साथ रह रही थी। इसके बाद 9 जनवरी को शाहबाज खान रोड के पास कचरे के एक ढेर से उसका शव बरामद किया गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि हुई थी।

पाकिस्तान को झकझोर देने वाली इस घटना के विरोध में समूचे मुल्क में बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हुए थे। पंजाब प्रांत में तो इस मामले में पुलिस की निष्क्रियता के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए थे। कसूर शहर के उपायुक्त कार्यालय पर गुस्सैल भीड़ ने डंडों और पत्थरों के साथ धावा बोल दिया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए थे। टीवी डिबेट्स में यह मामला सुर्खियों में रहा। मानवीय संवेदनशीलता और बच्चों के साथ बढ़ती दरिंदगी की घटनाओं को लेकर भारत में भी खूब चर्चा हुई।

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