रोमाई : इतालवी सांसदों ने अंतत: प्रताडऩा को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित कर दिया। यह विधयेक कई साल से संसद में अटका हुआ था। रोम ने वर्ष 1984 में प्रताडऩा के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे लेकिन उसने कभी भी इसे राष्ट्रीय कानून का रूप नहीं दिया।
कल सांसदों ने एक विधेयक पारित किया, जो प्रताडऩा को चार से 10 साल की सजा का दंडनीय अपराध बनाता है। सुरक्षाबलों के लिए इसमें 12 साल की सजा का प्रावधान है। इस विधेयक का समर्थन 198 सांसदों ने किया। 35 सांसद इसके विपक्ष में रहे जबकि 104 सांसद अनुपस्थित रहे। कानून के तहत प्रताडऩा का अर्थ ”ऐसी तीव्र शारीरिक या मानसिक प्रताडऩा है, जिसके बारे में यह पुष्टि की जा सकती हो इसे हिंसा, गंभीर धमकियों या क्रूर कार्यों के जरिए अंजाम दिया गया है।”