भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने गुजरात में दवाओं के व्यापार में अनुचित व्यावहार अपनाने के मामले में वहां केमेस्टों की दो एसोसिएशनों पर कुल 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ऑफ बड़ौदा (सीडीएबी) और फेडरेशन ऑफ गुजरात स्टेट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन शामिल हैं। सीसीआई ने इन संगठनों और उनसे पदाधिकारियों को प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों से बाज आने के निर्देश दिए हैं।
4 जनवरी को जारी आदेश के मुताबिक, बाजार नियामक ने सीडीएबी और गुजरात फेडरेशन को प्रतिस्पर्धा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में लिप्त पाया है। जिसके बाद दोनों पर क्रमश: 1.08 लाख और 11.11 लाख रुपये के जुर्माने लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त सीसीआई ने सीडीएबी के अध्यक्ष वी टी शाह पर 34,048 रुपये और गुजरात फेडरेशन के अध्यक्ष जसवंत पटेल पर 62,144 रुपये का जुर्माना लगाया है।
नियामक ने आदेश में कहा है कि इन एसोसिएशनों ने उसके निर्देशों के बावजूद अपने इलाकों में स्टॉकिस्टों की नियुक्ति के लिए एनओसी (अनापथि प्रमाण पत्र) और नई दवा को बाजार में उतारने से पहले उसके लिए पीआईएस (उत्पाद सूचना सेवा) शुल्क की मांग करना नहीं छोड़ था। वित मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा है कि सीसीआई इस तरह के संगठनों पर करीब से नजर रखेगा।
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