पलवल: हरियाणा पीडित मुआवजा योजना-2013 के तहत जिला व सत्र न्यायाधीश मनीषा बत्रा व मु य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला विधिक सेवाऐं प्राधिकरण की सचिव डॉ. कविता कंबोज ने साइको किलर द्वारा मारे गए 4 मृतकों के आश्रितों को एक-एक लाख रुपये की मुआवजा राशी प्रदान की गई। जिला विधिक सेवाऐं प्राधिकरण की सचिव डॉ. कविता कंबोज ने हथीन के गांव बूराखा में साइको किलर द्वारा मारी गई महिला अंजूम के परिजनों को सांत्वना देते हुए हरियाणा पीडित मुआवजा योजना-2013 के तहत एक लाख रूपए की अंतरिम साहयता राशी प्रदान की।
इस अवसर पर डा. कविता कंबोज ने कहा कि जिला विधिक सेवाऐं प्राधिकरण की तरफ से मृत्तकों के आश्रितों को यह साहयता राशी प्रदान की जाती है। यह साहयता राशी से मृत्तक के बच्चों की परवरिश पर खर्च की जाती है। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवाऐं प्राधिकरण की तरफ से मृत्तक के आश्रितों को कानूनी साहयता भी प्रदान की जाएगी। जिला विधिक सेवाऐं प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ताओं द्वारा मृत्तकों के परिवार को कानूनी साहयता प्रदान की जा रही है। मृत्तक महिला अंजूम के परिजनों ने जिला व सत्र न्यायाधीश मनीषा बत्रा व मु य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला विधिक सेवाऐं प्राधिकरण की सचिव डॉ. कविता कंबोज से गठित एसआईटी की जांच के बजाय मामले की उच्च स्तरीय एजेंसियों से कराने तथा उन्हें न्याय दिलाने की मांग की।
प्राधिकरणी की सचिव डॉ. कविता कंबोज के अनुसार अभी तक चार लोगों की दर वास्त प्राप्त हुई है। जिनमें मृतक खेमचंद की पत्नी कमला देवी, मुंशीराम की पत्नी रामवती, सीताराम की पत्नी द्रोपदी तथा अंजुम की बेटियों को सहायता राशि के चैक प्रदान किए गए है। अंजुम की बेटियों के नाबालिग होने के चलते सहायता राशि का चैक मृतका के ससुर दाउद को दिया गया है। उन्होंने बताया कि मृतक सुरेंद्र के आश्रितों की दर वास्त में कुछ औपचारिकताएं बाकि रह गई हैं, तथा यूपी के शिकोहाबाद के मृतक शिवनाथ के आश्रितों की दरवास्त अभी प्राप्त नहीं हुई है।
अधिक जानकारियों के लिए बने रहिये पंजाब केसरी के साथ।
– भगत, ओमप्रकाश , देशपाल