करनाल: हरियाणा सरकार ने षहरी स्थानीय निकाय विभाग से जुड़े सम्पतिकर बकायादारों के लिए एक बार फिर बड़ी राहत की घोषणा करके उदारता दिखाई है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार जो सम्पति मालिक वर्ष 2010-11 से 2016-17 के लिए अपने बकाया टैक्स चालू मास की 14 जुलाई तक चुका देंगे, उन्हे 15 प्रतिषत की एकमुष्त छूट मिलेगी। इसके अतिरिक्त इसी अवधि के सम्पत्ति कर के बकायादारों को 31 अगस्त 2017 तक समस्त बकाया भुगतान कर देने पर उनकी तरफ देय ब्याज की एकमुश्त छूट की भी घोषणा की गई है। सम्पति कर का भुगतान कैशलेस तरीके से करने पर 1 प्रतिषत अतिरिक्त छूट भी प्रदान की जाएगी। यह जानकारी नगर निगम के आयुक्त डॉ. आदित्य दहिया ने आज यहां दी।
उन्होंने बताया कि जो सम्पतिकर बकायादार छूट की उपरोक्त अवधि बीत जाने के बाद, कर की देर से अदायगी करेंगे, उन्हे प्रतिमास 1.5 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज भी देना पड़ेगा। इसलिए दी गई समय अवधि में ही छूट का लाभ उठाकर टैक्स जमा करवाने में ही समझदारी है। आयुक्त ने बताया कि नगर निगम द्वारा चालू वित्तवर्ष 2017-18 के टैक्स के नोटिस एक प्राईवेट एजेंसी की मार्फत घर-घर पंहुचाने के लिए तैयारियां कर ली हैं। यह कार्य 15 जुलाई के बाद किया जाएगा। उन्होने बताया कि निगम के सभी तरह के टैक्स दाताओं की संख्या करीब 1 लाख 41 हजार है। नगर निगम में जो गांव शामिल किए गए थे, वे 31.03.2017 तक टैक्स से एक्ज़म्टिड थे, अब उनके पास भी सम्पतिकर के नोटिस भेजे जाएंगे।
– बागी, आशुतोष गौतम