नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने ध्वज संहिता और‘ प्लास्टिक’ से बनाये गये राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग नहीं करने संबंधी सरकार के परामर्श का अनुपालन सुनिश्चित करने के बारे में एक सर्कुलर जारी किया है। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल( सामान्य) रमेश चंद ने अदालत की वेबसाइट पर सभी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को नौ जनवरी को भेजी गयी केन्द्र सरकार की सलाह के बारे में एक सार्वजनिक नोटिस को कल अपलोड किया है।
इस परामर्श में यह सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों के दौरान प्लास्टिक से बने नहीं बल्कि कागज से बनाये गये राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किया जाये। गृह मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज इस देश की जनता की आशाओं और अपेक्षाओं का प्रतिनिधत्व करता है और इसलिए इसे सम्मानदि या जाना चाहिए।
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