ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को गुरुवार को संसद की मंजूरी मिल गई। अब प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे लोगों को 20 लाख रुपए तक टैक्स फ्री ग्रेच्युटी मिल सकेगी। गुरुवार को राज्यसभा में श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2017 को पारित करने के लिये पेश किया। जिस पर बिना चर्चा किए ध्वनिमत से मंजूर कर दिया गया।
इससे पहले पिछले हफ्ते इस बिल को लोकसभा में मंजूरी मिल चुकी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पहले ही 20 लाख रुपए तक टैक्स फ्री ग्रेच्युटी का प्रावधान है।
आपको बता दे कि सदन में पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी संशोधन बिल पारित हो जाने पर अब कर्मचारियों को 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी टैक्स फ्री हो जाएगी। इससे पहले टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की सीमा पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के तहत 10 लाख रुपये थी। 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों की टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की रकम दोगुना बढ़कर 20 लाख रुपये हो जाएगी।
नये बिल से सरकार अब मातृत्व अवकाश की समय अवधि भी बढ़ा सकेगी। अभी तक महिला कर्मचारियों को 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने का प्रावधान था। मातृत्व लाभ संशोधन बिल 2017 के पास होने जाने और उसके कानून बन जाने के बाद अब मातृत्व अवकाश की समय अवधि बढ़कर 26 सप्ताह की हो जाएगी।
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