केंद्र सरकार ने हिमालयी और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों की पात्र औद्योगिक इकाइयों को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) तथा एकीकृत वस्तु एवं सेवाकर (आईजीएसटी) के तहत बजटीय सहायता देने की योजना को अधिसूचित कर दिया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने आज यहां बताया कि इस योजना को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की मंजूरी मिलने के बाद औद्योगिक नीति एवं सवंर्धन विभाग ने इसे अधिसूचित कर दिया है।
इस योजना के अनुसार निर्धारित समय तक हिमालयी राज्यों जम्मू- कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तथा सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के पात्र उद्योगों को जीएसटी लागू होने समय से निश्चित अवधि तक बजटीय मदद दी जाएगी। इसमें केंद्र सरकार की बराबर हिस्सेदारी होगी।
इस योजना में पात्र उद्योगों को केंद्रीय कर के रूप में चुकायी गयी राशि का 58 प्रतिशत और एकीकृत कर के रूप में चुकायी गयी राशि का 29 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा। अधिसूचिना में कहा गया है कि सितंबर 2017 को समाप्त हुई तिमाही की बजटीय सहायता प्राप्त करने के लिए उद्योगों को आवेदन करना होगा और बजटीय राशि का भुगतान उनके बैंक खातों में हो जाएगा। आवेदन के फार्म और प्रक्रिया केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने 27 और 30 नवंबर को जारी कर दिए हैं।
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