केंद्र सरकार ने 1 July से करदाताओं के मौजूदा AADHAR नंबरों को PAN Card से जोड़ना अनिवार्य कर दिया था। और यह कहना था कि अगर अपने AADHAR नंबरों को PAN Card से लिंक नहीं किया तो आपका PAN रद्द कर दिया जायेगा। लेकिन अब आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योकि आपकी लिए एक अच्छी खबर है अगर अपने PAN Card और आधार को लिंक नहीं करवाया है तो आपका पैन कार्ड फिलहाल रद्द नहीं होगा लेकिन 1 July से ऐसा नहीं होने की दशा में आप Income Tax Return नहीं भर पाएंगे।
वही Media Report में बताया गया है कि PAN Card रद्द करने का अधिकार CBDT को दिए गए हैं। इस संबंध में CBDT के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि हम उच्चतम न्यायालय के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल CBDT का कहना है कि इनको लिंक करने की एक समयसीमा तय हो। उस तारीख के गुजरने के बाद भी यदि लिंक न हो तो पैन को अवैध घोषित कर दिया जाए। एक बार यदि पैन अवैध घोषित कर दिया गया तो वित्तीय कामकाज में दिक्कतें आएंगी। हालांकि, सरकार ने इस बारे में अभी कोई तारीख नहीं घोषित की है।
चूंकि, 1 July से AADHAR और PAN Card की जोड़ना अनिवार्य है। ऐसे में आपको नए PAN Card के आवंटन के Applications और Income Tax Return में AADHAR नंबर देना होगा । Income Tax Department के एक सीनियर अधिकार ने कहा है कि जो लोग 1 July तक अपने AADHAR और PAN Card को लिंक नहीं करा पा रहे हैं। उनके पास e-ITR में UIDAI की तरफ से उपलब्ध कराए गए नंबर को देने का विकल्प होगा और इसे AADHAR और PAN Card की वैध लिंकिंग माना जाएगा ।
Income Tax Act के सेक्शन 139एए में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 July 2017 तक Permanent Account Number आवंटित किया गया है और जो AADHAR नंबर हासिल करने के योग्य है। उसे ऑफिशियल गजट में केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचित की गई तारीख पर या उससे पहले निर्धारित की गई अथॉरिटी के पास, तय फॉर्म और तरीके से अपना आधार नंबर बताना होगा। AADHAR NUMBER की सूचना न देने की स्थिति में व्यक्ति को आवंटित किए गए Permanent Account Number को Anvalid माना जाएगा और उस पर इस Act के दूसरे प्रावधान लागू होंगे। Act में साफ़ कहा गया है कि जिस तारीख को या उससे पहले आधार और पैन को लिंक किया जाना है, वह केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचित की जाएगी।
वही देश में PAN Card धारकों की संख्या 25 करोड़ है जबकि 111 करोड़ लोगों को AADHAR संख्या दी जा चुकी है। इससे पहले इसी महीने Supreme court ने आयकर कानून के उस प्रावधान को उचित ठहराया था जिसमें PAN Card आवंटन तथा Income Tax Return दाखिल करने के लिए AADHAR को अनिवार्य किया गया है। हालांकि शीर्ष कोर्ट ने संविधान पीठ द्वारा इस मुद्दे को निपटाने तक इस पर आंशिक स्थगन दिया है।