लुधियाना-गुरदासपुर : जबर-जनाह के मामले में कई महीनों से जेल में बंद पूर्व अकाली मंत्री सुच्चा सिंह लंगाह को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है, जिससे उनकी रिहाई किसी भी वक्त हो सकती है। बलात्कार के मामले में पटियाला की जेल में बंद पूर्व अकाली मंत्री सुच्चा सिंह लंगाह को सोमवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि अदालत ने लंगाह की रिहाई से पहले कई शर्ते लगाई है, जिनमें जमानत मिलने के पश्चात सुच्चा सिंह लंगाह अदालत की आज्ञा के बिना विदेश नहीं जा सकता। अदालत ने यह भी हुकम दिया कि लंगाह इस मामले में शिकायतकर्ता या केस से संबंधित किसी भी गवाह के साथ प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर संपर्क नहीं करेंगा।
स्मरण रहे कि विजिलेंस विभाग पठानकोट में तैनात एक विधवा महिला ने गुरदासपुर लोकसभा उपचुनावों से पहले लंगाह पर जबर-जनाह का मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद जिला पुलिस प्रमुख ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच का काम डीएसपी आजाद दविंद्र सिंह और इंस्पेक्टर सीमा देवी को सौंपा था और इन दोनों की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही कानूनी राय लेकर सुच्चा सिंह लंगाह के विरूद्ध धारा 376, 384, 420 और 506 के अंतर्गत गुरदासपुर पुलिस स्टेशन में 29 सितंबर 2017 को मामला दर्ज किया गया था जबकि शिकायतकर्ता महिला का सिविल अस्पताल गुरदासपुर में मैडीकल करवाने के साथ ही सुरक्षा मुहिया करवाई गई थी, परंतु पिछले ही महीने 28 फरवरी को शिकायतकर्ता महिला ने गवाही के दौरान अदालत में सुच्चा सिंह लंगाह को पहचानने से इंकार कर दिया और पुलिस पर आरोप लगा दिए कि 29 सितंबर 2017 को जो केस सुच्चा सिंह लंगाह के विरूद्ध दर्ज किया गया, उस पर पुलिस ने उससे खाली सफेद कागजों पर जबरी हस्ताक्षर करवाएं थे और जो बयान दर्ज किए गए वह जबरदस्ती लिए गए थे।
इसी प्रकार जो सीडी जबर जनाह से संबंधित वायरल हुई है और पुलिस ने जो केस में शामिल की है उसमें वह नहीं है। इस घटनाक्रम के बाद सुच्चा सिंह लंगाह ने हाईकोर्ट में अपने वकीलों के माध्यम से जमानत की अर्जी लगाई हुई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट में उन्हें जमानत दी है जबकि सिखों की सर्वोच्च संस्था श्री अकाल तख्त साहिब ने जबर जनाह के मामले में एक गुरू सिख होने का हवाला देते हुए सुच्चा सिंह लंगाह को पंथ से खारिज किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुच्चा सिंह लंगाह का केस किस करवट बैठता है।
– सुनीलराय कामरेड
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