राजस्थान सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर प्रदेश के चार जिलों के 1290 गांवो को अभावग्रस्त घोषित किया है।
राज्य सरकार द्वारा आज जारी की गयी अधिसूचना के अनुसार जिला कलेक्टरों की ओर से खरीफ फसल-2017 (सम्वत 2074) में बाढ़ से खराबा होने की रिपोर्ट के आधार पर इन गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है।
अभावग्रस्त गांवो में पाली जिले के 621, सिरोही के 348, जालौर के 260 तथा बाड़मेर जिले के 61 गांव शामिल है।
इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से 31 अगस्त 2017 तक प्रभावित गांवों में राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) अधिनियम की धारा 5 से 10 तक के प्रावधान लागू रहेंगे।