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क्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, कैसे उठायें इसका लाभ, कौन कर सकता है आवेदन

Desk Team

Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana( PMGKY) भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश के गरीबों और कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना 20 मार्च, 2020 को शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य COVID-19 महामारी के कारण हुए आर्थिक संकट से राहत प्रदान करना था। PMGKY के तहत, सरकार गरीब परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो मुफ्त अनाज प्रदान करती है। इसके अलावा, सरकार गरीब परिवारों को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन भी प्रदान करती है। सरकार छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। PMGKY ने भारत के गरीबों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। इस योजना ने उन्हें भोजन और अन्य आवश्यक सामानों तक पहुंच प्रदान की है, जिससे उन्हें COVID-19 महामारी के दौरान अपने जीवन को बेहतर ढंग से चलाने में मदद मिली है।

 PMGKY के तहत, निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

  • प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई): इस योजना के तहत, गरीब परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो मुफ्त अनाज प्रदान किया जाता है।
  • प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई): इस योजना के तहत, गरीब परिवारों को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं।
  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान): इस योजना के तहत, छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-श्रमयोगी मानधन योजना): इस योजना के तहत, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह 3000 रुपये की पेंशन प्रदान की जाती है।
  • प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई): इस योजना के तहत, 18 से 50 वर्ष की आयु के लोगों को 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाता है।
  • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई): इस योजना के तहत, 18 से 70 वर्ष की आयु के लोगों को 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाता है।

पीएमजीकेवाई को भारत के सबसे सफल सामाजिक कल्याण योजनाओं में से एक माना जाता है। इस योजना ने देश के गरीबों और कमजोर वर्गों को महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता प्रदान की है।

PMGKY के कुछ प्रमुख लाभ:

  1. बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच: पीएमजेडीवाई ने देश के दूरदराज के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना ने इन लोगों को बचत, निवेश और ऋण लेने की क्षमता प्रदान की है।

  2. वित्तीय साक्षरता: पीएमजेडीवाई के तहत, लाभार्थियों को वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के बारे में शिक्षित किया जाता है। इससे उन्हें अपने वित्त का बेहतर ढंग से प्रबंधन करने में मदद मिलती है।

  3. आर्थिक विकास: पीएमजेडीवाई ने भारत के आर्थिक विकास में भी योगदान दिया है। इस योजना ने लोगों को बचत और निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिससे देश के समग्र धन को बढ़ावा मिला है।

PMGKY की कुछ चुनौतियां:

  • योजना के लाभों तक पहुंच सुनिश्चित करना।
  • योजना के प्रभाव का आकलन करना।
  • योजना को भविष्य में बनाए रखना।

महत्वपूर्ण प्रगति

  • बैंक खातों की संख्या में वृद्धि: PMJDY के तहत खोले गए खातों की संख्या ने भारत में बैंक खातों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की है। 2014 में, भारत में बैंक खातों की संख्या 59 करोड़ थी। 2023 तक, यह संख्या बढ़कर 110 करोड़ हो गई है।
  • बचत में वृद्धि: PMJDY ने देश में बचत में वृद्धि में भी योगदान दिया है। 2014 में, भारत में बैंक बचत में जमा राशि 10.5 लाख करोड़ रुपये थी। 2023 तक, यह राशि बढ़कर 45 लाख करोड़ रुपये हो गई है।
  • ऋण में वृद्धि: PMJDY ने देश में ऋण में भी वृद्धि में योगदान दिया है। 2014 में, भारत में बैंक ऋण में जमा राशि 50 लाख करोड़ रुपये थी। 2023 तक, यह राशि बढ़कर 100 लाख करोड़ रुपये हो गई है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) की eligibility 
  • गरीबी रेखा से नीचे के परिवार: गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को योजना के लाभों के लिए पात्र माना जाता है। गरीबी रेखा की गणना परिवार के आकार और क्षेत्र के आधार पर की जाती है।
  • असंगठित क्षेत्र के श्रमिक: असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और जो 60 वर्ष की आयु तक जीवित रहते हैं, योजना के लाभों के लिए पात्र हैं।
  • किसान: छोटे और सीमांत किसान, जिनकी भूमि का स्वामित्व 2 हेक्टेयर से कम है, योजना के लाभों के लिए पात्र हैं।
  • विधवाएं: 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवाएं, जिनके पास कोई जीवित संतान नहीं है, योजना के लाभों के लिए पात्र हैं।
  • विकलांग: 18 वर्ष से अधिक आयु के विकलांग व्यक्ति, जिनकी 40% या अधिक विकलांगता है, योजना के लाभों के लिए पात्र हैं।

कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भारत के गरीबों और कमजोर वर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। केंद्र सरकार ने इसे सबसे पहले 30 जून 2020 को शुरू किया था. उसके बाद इसे कई मौकों पर बढ़ाया जा चुका है। अभी यह योजना दिसंबर 2023 में यानी अगले महीने समाप्त होने वाली थी। अब 5 साल के विस्तार के बाद लोगों को दिसंबर 2028 तक इस योजना का लाभ मिलता रहेगा ।