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एक्सिस बैंक की जी लर्न के खिलाफ एनसीएलटी में दिवालिया कार्यवाही की अपील

Desk News

Zee Learn : निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक ने जी लर्न के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण में याचिका दायर की है। इसमें शिक्षा सेवा प्रदाता कंपनी के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने की अपील की गई है।

Highlights

  • Zee Learn के खिलाफ NCLT में याचिका दायर की
  • कंपनी को NCLT की मुंबई पीठ से नोटिस मिला – Zee Learn
  • Zee Learn ने एक्सिस बैंक द्वारा दावा की गई राशि का उल्लेख नहीं किया

क्या है पूरा मामला ?

जी लर्न (Zee Learn) ने मंगलवार को शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा, ''कंपनी को इस संबंध में एनसीएलटी की मुंबई पीठ से नोटिस मिला है।'' जिसमे कहा गया कि, ''राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, मुंबई के समक्ष कंपनी की कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा सात के तहत एक याचिका दायर की गई है। ''वही जी लर्न ने कहा कि कंपनी एक्सिस बैंक की याचिका में किए गए दावों को पड़ताल करने के लिए जानकारी जुटा रही है। जी लर्न (Zee Learn) ने एक्सिस बैंक द्वारा दावा की गई राशि का उल्लेख नहीं किया है। जिसमे कहा गया है कि कंपनी इस मामले में आगे के घटनाक्रम के बारे में शेयर बाजारों को सूचित करेगी। ''एनसीएलटी ने इससे पहले इसी साल फरवरी में वित्तीय ऋणदाता यस बैंक लिमिटेड की इसी तरह की याचिका पर जी लर्न (Zee Learn) के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया था। जिसके बाद जी लर्न (Zee Learn) ने इसे राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती दी थी। एनसीएलएटी ने एनसीएलटी की मुंबई पीठ के आदेश को रद्द कर दिया था।

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